कार्यालय आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश भवन
2- लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली निम्नलिखित आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी निर्धारित योग्यताधारी उम्मीदवारों/सेवारत् उम्मीदवारों से दिनांक 28.03.2017 तक सादे कागज पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत् उम्मीदवार अपने नियोक्ता के माध्यम से ही आवेदन करेंगे। पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
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शर्तें :-
1. आवेदन-पत्र के साथ आयु/शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता/मूल निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र की पुष्टि हेतु संबंधित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए।
2. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
4. अधिकतम आयु सीमा में राज्यशासन द्वारा दी गई छूट मान्य होगी।
5. आवेदन-पत्र के लिफाफे के ऊपर ‘‘मध्यप्रदेश भवन के रिक्त पदों हेतु आवेदन (आवेदित पद का नाम)’’ एवं नीचे बाईं ओर आवेदक का नाम/पता जिसके लिये आवेदन किया गया है, स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में आवश्यक रूप से लिखें।
6. आवेदक को स्वयं का पता लिखा पोस्ट कार्ड संलग्न कर भेजना आवश्यक है।
7. आवेदन-पत्र को डाक द्वारा अथवा किसी भी कार्य दिवस में बंद लिफाफे में व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा किया जा सकता है। डाक में विलम्ब हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. एक से अधिक पदों के लिए पृथक आवेदन-पत्र ही मान्य किये जायेंगे।
10. विसंगति की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के नियम ही अंतिम दौर पर मान्य होंगे।
11. वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है -
1. आवेदन-पत्र के साथ आयु/शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता/मूल निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र की पुष्टि हेतु संबंधित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए।
2. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
4. अधिकतम आयु सीमा में राज्यशासन द्वारा दी गई छूट मान्य होगी।
5. आवेदन-पत्र के लिफाफे के ऊपर ‘‘मध्यप्रदेश भवन के रिक्त पदों हेतु आवेदन (आवेदित पद का नाम)’’ एवं नीचे बाईं ओर आवेदक का नाम/पता जिसके लिये आवेदन किया गया है, स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में आवश्यक रूप से लिखें।
6. आवेदक को स्वयं का पता लिखा पोस्ट कार्ड संलग्न कर भेजना आवश्यक है।
7. आवेदन-पत्र को डाक द्वारा अथवा किसी भी कार्य दिवस में बंद लिफाफे में व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा किया जा सकता है। डाक में विलम्ब हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. एक से अधिक पदों के लिए पृथक आवेदन-पत्र ही मान्य किये जायेंगे।
10. विसंगति की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के नियम ही अंतिम दौर पर मान्य होंगे।
11. वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है -
1. |
पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)
|
40 वर्ष
|
2.
|
पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)
|
45 वर्ष
|
3.
|
पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)
|
45 वर्ष
|
4.
|
पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)
|
45 वर्ष
|
5.
|
महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)
|
45 वर्ष
|
6.
|
महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)
|
45 वर्ष
|
7.
|
महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)
|
45 वर्ष
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