मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी स्काॅलर योजना
क्या है मख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना
- इंजीनियरिंग: कोई भी विद्यार्थी जिसका JEE मेन्स परीक्षा में रेंक 50 हजार के अंतर्गत हो। अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करता है तो शासकीय कॉलेज की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी। साथ ही प्रायवेट कॉलेज की फीस 1.5 लाख रूपये या वास्तविक शिक्षण शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी।
- मेडीकल: जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) से मेरिट पाकर देश के किसी भी केन्द्र या राज्य सरकार के मेडीकल कॉलेज अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त किया हो। शासकीय मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों की पूरी फीस एवं निजी क्षेत्र में देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- विधि: CLAT (कामन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से देश भर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी।
- मध्यप्रदेश में स्थित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के प्रमुख संस्थान जैसे योजना तथा वास्तु्कला विद्यालय भोपाल (SPA), IIM इंन्दौर के 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी।
- राज्य शासन के सभी कॉलेज जिसमें बी.एस.सी., बी.ए., बी.कॉम., नर्सिंग, पॉलिटेक्निक तथा स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी। पात्रता की शर्ते
- विद्यार्थियों का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है
- विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय रू. 6 लाख से कम हो
- वर्ष 2017 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई. /आई.सी.एस.ई. द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त लिए हों
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